मां बनने की अर्जी पर कोर्ट का अनोखा फैसला, उम्रकैद काट रहे कैदी को मिली छुट्टी

नई दिल्ली कोर्ट सिर्फ कड़े फैसले ही नहीं सुनाता. कभी-कभी अपने फैसलों में मावनता को भी तरजीह देता है, ऐसा ही एक मामला सामने आया है जब कोर्ट ने बच्चा पैदा करने के लिए कैदी को पत्नी के साथ रहने की कुछ दिनों की मोहलत दे दी.


मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के तिरुनलवेली जिले के केंद्रीय कारागार में उम्रकैद की सजा काट रहे 40 वर्षीय व्यक्ति को अपना परिवार बढ़ाने के लिए दो सप्ताह की छुट्टी दी है. न्यायमूर्ति एस विमला देवी और न्यायमूर्ति टी कृष्ण वल्ली की खंडपीठ ने पलयमकोट्टई केंद्रीय कारागार के कैदी सिद्दीक अली की 32 वर्षीय पत्नी की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर उसे दो सप्ताह की अस्थायी छुट्टी दे दी. खास बात यह है कि उसे पहले पैरोल पर रिहा करने को मना किया जा चुका है.


राज्य सरकार ने ऐसे मामले में किसी भी तरह की राहत नहीं दिए जाने के फैसले के उलट खंडपीठ ने कहा कि वक्त आ गया है कि सरकार को एक समिति का गठन कर कैदियों को साथी के साथ रहने और संबंध बनाने की मंजूरी देने पर विचार करना चाहिए. कई देशों में कैदियों को ऐसे अधिकार दिए गए हैं.


पीठ ने कहा कि केंद्र ने पहले ही एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है कि संबंध स्थापित करना एक अधिकार है ना कि विशेषाधिकार तथा कैदियों को अपनी इच्छा पूरी करने का अधिकार है.

उसने कहा, "कुछ देशों में कैदियों के संसर्ग अधिकार को मान्यता दी गई है. अगर कैदियों की संख्या अत्यधिक है तो सरकार को ऐसी समस्याओं के समाधान तलाशने चाहिए. संसर्ग से परिवार के साथ रिश्ते कामय रखने में मदद मिलती है, आपराधिक प्रवृत्ति कम होती है और प्रेरणा मिलती है. कैदियों में सुधार न्याय में दी गई सुधार व्यवस्था का हिस्सा है."

मौजूदा मामले में अदालत ने कहा कि प्राथमिक जांच में यह पता चला है कि कैदी परिवार बढ़ा सकता है. रिहा होने के बाद चिकित्सीय जांच के लिए दो सप्ताह की अतिरिक्त छुट्टी पर विचार किया जा सकता है. इस दंपति को कोई बच्चा नहीं है और कैदी की पत्नी ने गर्भधारण करने के लिए पति को कुछ दिन की रिहाई का वक्त मांगा था.


अदालत ने जेल अधिकारियों को इस संबंध में प्रक्रिया का पालन करने और कैदी के जेल से बाहर रहने के दौरान उसे सुरक्षा देने का निर्देश दिया.


ऐसे कैदी जिन्हें 18 साल की जेल हुई हो, उनके लिए एक पुलिसकर्मी सादे ड्रेस में उसके आसपास तैनात किया जा सकता है.


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