मुंबई में आरे के जंगलों में अब नहीं होगी पेड़ों की कटाई, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
नई दिल्ली: मुंबई (Mumbai) की आरे कालोनी (Aarey Colony) में पेड़ों (trees) की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट में दशहरे के अवकाश के दिनों में जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस अशोक भूषण की स्पेशल बेंच ने इस मसले पर सुनवाई की.
दरअसल मुंबई की आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई के विरोध के बीच सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर संज्ञान लिया है. रविवार को सुप्रीम कोर्ट ने लॉ स्टूडेंट्स की ओर से पेड़ों को काटने के विरोध में लिखे गए लेटर को जनहित याचिका मानते हुए सुनवाई की बात कही. कोर्ट ने आज सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच का गठन भी कर दिया था.
बता दें 'आरे कालोनी' (Aarey Colony) में मेट्रो कारशेड के निर्माण के लिए पेड़ काटने की कार्यवाही का जबरदस्त विरोध हो रहा है. आरे जंगल में शुक्रवार रात उस वक्त हंगामा हो गया जब मुंबई मेट्रो (metro) साइट पर पेड़ काटने का काम शुरू हुआ तो पेड़ों की कटाई का विरोध कर रहे लोग वहां आ पहुंचे.
प्रर्दशनकारी पेड़ (Trees) काटने के विरोध में नारेबाजी करने लगे. उन्होंने उस बाउंड्री में भी घुसने की कोशिश की जहां पेड़ काटे जा रहे थे. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज की और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी ले लिया .
पेड़ काटने की कार्रवाई बॉम्बे हाईकोर्ट के शुक्रवार को दिए गए आदेश के बाद शुरू हुई. मुंबई (Mumbai) के आरे कॉलोनी में मेट्रो कार शेड (Metro Car Shed) बनाए जाने के खिलाफ दायर चार याचिकाओं को शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया.