मृतक के परिजनों के लिए PF निकालना हुआ आसान, भरना होगा सिंगल फॉर्म
नई दिल्ली: पेपरवर्क कम करने की दिशा में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने एक और कदम उठाया है। संगठन ने अपने सदस्यों के लिए मृत्यु से जुड़े दावों के निपटान के लिए एकल दावा फॉर्म पेश किया है। अंशधारक की मृत्यु की स्थिति में एकल दावा फॉर्म का इस्तेमाल करना काफी आसान होगा। संगठन की ओर से इस फॉर्म को मृतक के परिजन के लिए कागजी कार्यवाही को कम करने के मकसद से लाया गया है। आपको बता दें कि ईपीएफओ की ओर से पेश किया गया यह नया फॉर्म मौजूदा फार्म 20, 5,आईएफ और 10-डी का स्थान लेगा। इसके जरिए आम लोगों के लिए ईपीएफओ की सर्विस को बेहतर और सरल बनाना है।
ईपीएफओ ने जारी किया आदेश
संगठन ने इस संबंध में एक आदेश जारी कर कहा कि केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने सदस्य की मृत्यु की स्थिति के लिए संयुक्त दावा फार्म पेश किया। अगर किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो दावा कर्ता भविष्य निधि, बीमा कोष और मासिक पेंशन के लिए एक फार्म में आवेदन कर सकते हैं। इस नए आदेश के अनुसार इस पहल का मकसद ईपीएफओ की सेवाओं को अधिक कुशल और पारदर्शी बनाकर ई-शासन सुधारों के अगले चरण में कदम रखना है। ईपीएफओ ने इससे पहले एक संयुक्त दावा फार्म (आधार और नॉन आधार) पेश किया, जो कि फॉर्म 19, 1OC और 31 की जगह लेगा जो कि सब्सक्राइबर्स की ओर से किए गए सबमिशन को और आसान बनाएगा।
पहले भी जारी किया सिंगल फॉर्म
इससे पहले ईपीएफओ ने पीएफ अकाउंट से विद्ड्रॉअल के लिए कई फॉर्म्स को बदलकर एक ही फॉर्म लाया था। इसके लिए उसने एक कॉमन सिंगल कम्पोजिट क्लेम फॉर्म निकाला है। इसके अलावा ईपीएफओ ने एडवांस लेने वालों के लिए काम आसान करते हुए शादी का कार्ड जैसे डॉक्युमेंट्स जमा करने से भी छूट दे दी है।
एडवांस लेने वालों को दी राहत
ईपीएफओ ने पीएफ अकाउंट से एडवांस लेने वालों को काफी राहत दी थी। इसके तहत एडवांस लेने वालों को अब यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा नहीं करना होगा, बल्कि इसके लिए सेल्फ यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ही काफी होगा।