राम रहीम पर फैसले से पहले HC का सख्त निर्देश, जरूरत पड़ने पर चलाएं हथियार

चंडीगढ़ . डेरा चीफ पर रेप केस में आने वाले फैसले से ठीक पहले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि हालात से निपटने के लिए फोर्स हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकती है। साथ ही नेताओं को भी कड़ी चेतावनी जारी करते हुए अदालत ने कहा कि अगर कोई नेता इस केस में दखल देने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। हाई कोर्ट पूरे मामले पर नजर रख रहा है। शाम को 4 बजे फिर इस मसले पर सुनवाई होगी।

अदालत ने सरकार से कहा कि वह फैसला आने के बाद हालात पर काबू रखे। कोर्ट ने प्रशासन को कड़े निर्देश जारी करते हुए कहा कि किसी तरह की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जरूरत पड़ने पर बल प्रयोग किया जाए। अदालत की प्रक्रिया की विडियो रिकॉर्डिंग हो और राम रहीम की पेशी में किसी तरह की देरी हो। साथ ही आत्मदाह की कोशिशों पर नजर रखी जाए। कोर्ट ने कहा कि उकसाने वाले बयान देने वाले नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किए जाएं और अगर जरूरत पड़े तो फोर्स हथियारों का इस्तेमाल करने से हिचके।

गौरतलब है कि गुरुवार को भी हाई कोर्ट ने इस मामले को लेकर कड़ी टिप्पणियां की थीं। दोनों राज्यों में शांतिव्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए हाई कोर्ट ने कहा था कि जाट आंदोलन जैसे हालात किसी भी सूरत में दोहराए नहीं जाने चाहिए। कोर्ट ने डेरा प्रमुख को भी निर्देश दिया था कि अपने समर्थकों को वापस जाने के लिए मेसेज दें।

 

कोर्ट ने केंद्र सरकार को ज्यादा फोर्स की तैनाती के भी निर्देश दिए थे। कोर्ट ने यहां तक कह दिया था कि अगर केंद्र सरकार ने जरूरी कदम नहीं उठाए तो वह सेना को निर्देश देगा। कोर्ट ने प्रशासन को फटकार लगाते हुए पूछा कि पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू होने के बावजूद डेरा समर्थक हजारों की संख्या में शहर में कैसे पहुंच गए। हाई कोर्ट की इन सख्त टिप्पणियों के बाद राज्य सरकार ने पंचकूला से डेरा समर्थकों को आधी रात के बाद बाहर निकालने का फैसला किया।

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