रेप का झूठा आरोप लगाया, युवती को ७ साल की सजा
रोहतक। रेप का झूठा आरोप लगाने वाली युवती को स्थानीय कोर्ट ने ७ साल की सजा सुनाई है, जबकि २५ हजार रुपये जुर्माना किया गया है। इस युवती ने एक युवक पर रेप करने और उसके परिजनों पर मदद करने का केस दर्ज कराया था। हालांकि, रेप के केस में सभी आरोपी बरी हो चुके हैं, लेकिन अब कोर्ट ने झूठा केस दर्ज कराने पर युवती को ही सजा सुना दी है।
इंदिरा कॉलोनी रोहतक की रहने वाली मीनाक्षी ने १४ जून २०१० को यहीं के संजय सैनी के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया था। इस मामले में संजय के की बहन और जीजा समेत ८ को आरोपी बनाया गया। करीब साढ़े ४ साल तक चले इस केस में मुख्य आरोपी समेत किसी भी आरोपी पर रेप का आरोप साबित नहीं हो पाया।
कोर्ट ने १९ जनवरी २०१५ को सभी आरोपियों को बरी कर दिया। इसके बाद कोर्ट में युवती के खिलाफ ही झूठा रेप का केस दर्ज कराने का मामला शुरू हुआ। इसी मामले में अब अडिशनल सेशन जज रितू वाईके बहल ने युवती को ही दोषी ठहरा दिया और उसे गुरुवार को सजा सुना दी।