रेप के दोषी बाबा राम रहीम को हो सकती है कम से कम सात साल की सजा
पंचकूला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को यौन शोषण के मामले में दोषी करार दिया है. इसके बाद उन्हें कम से कम सात साल की सजा तय है.
सुप्रीम के वकील पद्मश्री ब्रहमदत्त का कहना है कि यौन शोषण के किसी मामले में न्यूनतम सात साल की सजा होती है. इसलिए किसी भी दोषी करार को वह सजा भुगतनी ही होती है.
एडवोकेट सुरेंद्र सिंह भाटी का कहना है कि बाबा रहीम अब पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं, लेकिन उन्हें जेल जाना ही होगा. जब किसी आरोपी को तीन साल से ज्यादा की सजा होती है तो उसे हाईकोर्ट से जमानत मिलती है.
मालूम हो कि वर्ष 2002 में बाबा राम रहीम पर साध्वियों के यौन शोषण के आरोप लगे थे. दो साध्वियों ने रेप और यौन शोषण का आरोप लगाया था. दोनों डेरा सच्चा सौदा के सिरसा स्थित हेडक्वार्टर में ही रहती थीं. एक युवती ने बाबा पर यौन शौषण का आरोप लगाते हुए एक पत्र पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और प्रधानमंत्री को भेजा था.
हाईकोर्ट ने इसका संज्ञान लिया. सितंबर 2002 में कोर्ट ने इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी थी. अब लंबी सुनवाई के बाद पंचकूला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम को दोषी करार दिया है.
…तो उम्रकैद भी हो सकती है
एडवोकेट अमीर अहमद के अनुसार घटना के वक्त अगर लड़की नाबालिग थी तो संत राम रहीम को 10 वर्ष की सजा या उम्र कैद तक हो सकती है. वहीं सजा के साथ अर्थदण्ड भी भरना होगा. यह सब परिस्थितियों और दलीलों पर निर्भर करता है. लेकिन इस केस में बाबा की मुश्किल कम नहीं होगी.