रेप मामले में तरुण तेजपाल के खिलाफ अदालत में आरोप तय
नई दिल्ली। देश के चर्चित पत्रकार तरुण तेजपाल के खिलाफ यौन उत्पीडऩ के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (रेप), 341, 342, 354A, 354B के तहत आरोप तय किए गए। तेजपाल पर अपनी जूनियर सहकर्मी का लिफ्ट में यौन उत्पीडऩ का आरोप है।
पब्लिक प्रॉसीक्यूटर ने कोर्ट के बाहर आकर बताया कि अदालत ने तेजपाल को उनके खिलाफ तय हुए आरोप बता दिए हैं। इस दौरान तेजपाल खुद को बेकसूर बताते रहे। मामले में अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी।
आपको बतां दे कि तरुण तेजपाल पर बीते नवंबर 2013 में उनकी जूनियर सहकर्मी ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। तेजपाल फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। फिलहाल, इनका केस गोवा की निचली अदालत में चल रहा है।