सुप्रीम कोर्ट ने भी पूर्व आईएएस यादव को भ्रष्टाचार का दोषी पाया

सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा प्लॉट आवंटन में दोषी नीरा यादव के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है. नीरा यादव यूपी कैडर की पूर्व आईएएस अफसर हैं.

अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि उनकी सजा को 3 साल से घटाकर 2 साल में बदल दिया है. हाईकोर्ट ने यादव को 3 साल की सजा सुनाई थी. सुप्रीम कोर्ट ने नीरा यादव के साथ ही पूर्व आईएएस राजीव कुमार की भी सजा दो साल कर दी है.

इससे पहले गाजियाबाद में सीबीआई की विशेष अदालत ने प्लॉट आवंटन घोटाले में ही यादव को साल 2012 में तीन साल की सजा सुनाई थी. इस निर्णय के खिलाफ नीरा यादव ने हाईकोर्ट में अपील की थी. लेकिन हाईकोर्ट ने भी इस सजा को बरकरार रखा था.

 

नीरा नोएडा 1994 के दौरान नोएडा अथॉरिटी में चेयरमैन थीं. उन पर आरोप है कि उन्होंने पद का दुरुपयोग कर बैक डेट में प्लॉट के लिए आवेदन किया था और उसका चेक भी बैक डेट में ही बैंक में जमा करा दिया. इसके बाद नोएडा सेक्टर-44 में प्लॉट आवंटित होने पर उसे सेक्टर-14 में बदलवाया.

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