सोयाबीन बीज अमानक स्तर का पाये जाने के कारण भंडारण एवं विक्रय पर प्रतिबंध 

कवर्धा। जिला अनुज्ञप्ति अधिकारी (बीज) उपसंचालक कृषि कबीरधाम ने सोयाबीन बीज अंकुरण प्रतिशत में अमानक (सब स्टेंण्डर्ड) स्तर का पाये जाने के फलस्वरूप बीज नियंत्रण आदेश 1983 के खंड 11 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए लॉट नंबर अक्टूबर 18-34-77-264-सीआई के सोयाबीन बीज का भंडारण एवं विक्रय तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है। उन्होंने बताया कि बीज नियंत्रण आदेश 1983 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं बीज निरीक्षक द्वारा बीज प्रक्रिया केन्द्र छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम घेठिया से खरीफ वर्ष 2019 में भंडारित सोयाबीन बीज के लिए गये नमूना परीक्षण हेतु बीज परीक्षण प्रयोग शाला रायपुर भेजा गया था। परीक्षण के बाद उक्त लॉट नंबर का सोयाबीन अमानक स्तर का पाया गया।

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