हर किसी को नहीं मिलेगा भारत सीरीज का नंबर, आवेदन पर परिवहन विभाग करेगा विचार

 इंदौर ।  केन्द्र सरकार की बहुप्रतिक्षित वाहनों की भारत सीरीज (बीएच) सीरीज को अगले महीने से इंदौर में लागू किया जाएगा। इसके लिए आवेदन आने लगे है। लेकिन हर आवदेनकर्ताओं को इस सीरीज में पंजीयन नहीं मिल जाएगा। क्षेत्रिय पंजीयन अधिकारी इस संबंध देखेंगे कि आवेदन कर्ता सभी जरूरी शर्तो को पूरा करता है या नहीं। आरटीओ के पास अभी से 10 फाइलें पेडिंग हो गई है। केंद्र सरकार ने नई गाड़ियों के लिए भारत सीरीज बीएच में पंजीयन की व्यवस्था लागू की है। एक राष्ट्र एक क्रमांक (वन नेशन वन नंबर) के तहत प्रदेश में जिस वाहन का पंजीयन भारत सीरीज बीएच में होगा, उस वाहन के मालिक को दूसरे राज्य में जाने पर अनापत्ति प्रमाणपत्र नहीं लेना पड़ेगा और न ही नया नंबर लेने की जरूरत पड़ेगी। अभी हर राज्य में जाने पर वहां पर वाहन को पंजीयन शुल्क देकर उस राज्य के आरटीओ से नंबर लेना होता है। इंदौर में एक अगस्त से वाहन पोर्टल पर पंजीयन शुरू हो गए है। जिसके बाद अब वाहनों का पंजीयन भारत सीरीज पर शुरू करने की तैयारी चल रही है। अगले माह से इसे शुरू कर दिया है। आरटीओ जितेन्द्र सिंह रघुवंशी ने बताया कि भारत सीरीज में पंजीयन करवाने के लिए केन्द्रीय मंत्रालय द्वारा बनाई गई शर्तो को पूरा करना होगा। भारत सीरीज में पंजीयन वे लोग करवा सकेंगे। जो सेना के अलावा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारी हो। इसके अलावा निजी कंपनियों में काम करने वाले लोग भी इस सीरीज में पंजीयन करवा सकेंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वे ऐसी कंपनी में काम करते हैं, जिसकी शाखाएं चार से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित है।

दस्तावेजों का होगा वेरीफिकेशन

रघुवंशी ने बताया कि बीएच सीरीज में पंजीयन करवाने के लिए वाहन मालिक को डीलर के यहां पर अपने दस्तावेज देने और इसके बाद एक आवेदन देना होगा। सरकारी कर्मचारियों को फार्म 20 भरना होगा, जबकि निजी कंपनियों में काम करने वाले लोगों को फार्म 60 भरना होगा। इसके अलावा अपना कर्मचारी परिचय पत्र और वर्क सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। इसके बाद फाइल हमारे पास आएगी। जिस पर हम तय करेंगे कि वाहन भारत सीरीज में पंजीकृत होंगे या नहीं।

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