प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में खुलकर जमा करें 500 और 1000 के पुराने नोट
नोटबंदी के बाद 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को जमा करने को लेकर बदलते नियमों के बीच सकून देने वाली खबर आई है. अब सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) में 30 दिसंबर तक पुराने नोटों का जमा किया जा सकता है.
दरअसल, केंद्र सरकार ने काले धन जमा करने वालों के खिलाफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए लेकर आई है. इसके तहत, जिसके पास भी अघोषित आय है, उन्हें कर, जुर्माना और सरचार्ज के रूप में 50 प्रतिशत देकर पाक-साफ होने का मौका दिया गया है.
साथ ही उन्हें 25 प्रतिशत राशि बिना ब्याज वाले जमा योजना में चार साल के लिए लगानी होगी. आयकर विभाग ने कहा कि पीएमजीकेवाई के तहत घोषित आय पर कर भुगतान के लिए 500 और 1,000 रुपए के प्रतिबंधित नोट का उपयोग 30 दिसंबर तक किया जा सकता है.
पीएमजीकेवाई योजना 17 दिसंबर 2016 को खुली और लोग अघोषित आय के बारे में खुलासा 31 मार्च 2017 तक कर सकते हैं. वित्त मंत्रालय के अनुसार, इस योजना के तहत कर, अधिभार और जुर्माना का भुगतान चालान आईटीएनएस-287 के जरिये किया जाएगा. ये रकम जमा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016 में की जानी है.
अघोषित आय का एक चौथाई हिस्सा नकद में पीएमजीके जमा योजना 2016 में जमा की जा सकती है. इस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा. शेष 25 प्रतिशत राशि संबंधित व्यक्ति अपने बैंक खाते में रख सकता है. 30 दिसंबर के बाद कर के साथ-साथ जमा चैक या आरटीजीएस के जरिये करना होगा.
योजना के तहत कालाधन की घोषणा नहीं करने और उसे कर रिटर्न में आय के रूप में दिखाये जाने पर कर और जुर्माने के रूप में 77.25 प्रतिशत लगेगा. अगर योजना के तहत खुलासा नहीं किया जाता है तो कर पर 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया जा जाएगा और अभियोजन भी चलाया जाएगा.