पैन को आधार से करें लिंक नहीं तो कटेगा ज्यादा टीडीएस

नई दिल्ली । आयकर नियमों के तहत सभी को अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। इसके लिए आयकर विभाग ने 30 जून की डेडलाइन रखी है। यदि आप 30 जून तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो आयकर नियम-1962 के नियम 114एएए(3) के तहत आपका पैन कार्ड इनवैलिड हो जाएगा। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 206एए(6) के तहत टीडीएस डिडक्शन के लिए दिया गया आपका पैन कार्ड यदि वैलिड या ऑपरेटिव नहीं होता है तो माना जाता है कि व्यक्ति ने टीडीएस काटने वाले के पास पैन डिटेल जमा नहीं की है और फिर इस स्थिति में धारा 206एए(6) के प्रावधान लागू होते हैं और ऐसे में आपका टीडीएस 20 प्रतिशत कटता है। हालांकि टीडीएस की 20 प्रतिशत :दर केवल फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज या डिविडेंट से होने वाली आय पर ही लगती है. या उन बातों के लिए जहां पर टीडीएस का नियम लागू हैं, जहां ऐसा नहीं है वहां ये नियम लागू नहीं होगा। आयकर कानून के हिसाब से कर भरना करदाता की जिम्मेदारी है। ऐसे में आधार और पैन को लिंक करने के बाद आपको बैंक, ब्याज से आय के लिए पोस्ट ऑफिस, लाभांश के लिए कंपनियों, म्यूचुअल फंड कंपनियों वगैरह को इसकी जानकारी देनी होगी ताकि ज्यादा टीडीएस ना कटे। पैन और आधार को लिंक करना अनिवार्य है। इससे आपके बैंकिंग लेनदेन सरल बने रहेंगे, ज्यादा टीडीएस नहीं कटेगा, डीमैट एकाउंट पर ट्रेडिंग भी सामान्य तरीके से हो सकेगी।
