हज सीट के आवंटन याचिका की सुनवाई पर SC ने केंद्र से मांगा हज यात्रियों का ब्योरा

नई दिल्ली। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्रीय सरकार से हज तीर्थ यात्रियों का ब्योरा मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उन हज यात्रियों का ब्योरा मांगा है जिनकी उम्र 60 से उपर है और उन्होंने सफलता प्राप्त किये बिना पांच बार आवेदन किया हो।

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति डी.वाय. चंद्रचूड ने 19 फरवरी को सुनवाई की अगली तारीख तक इस तरह के हज आवेदकों का ब्योरा मांगा है। यह आदेश केरल राज्य हज कमेटी द्वारा दायर किए एक याचिका के बाद आया है। बता दें कि केरल राज्य हज कमेटी ने हज कोटा के आवंटन में घोटाले को लेकर याचिका दायर की थी।


याचिका में आरोप लगाया गया था कि केरल में हज के अधिक आवेदक हैं लेकिन उनके लिए कम हज सीटों का आवंटन किया गया है जबकि बिहार में आवेदकों की संख्या कम है लेकिन उनके लिए हज सीटों का आवंटन अधिक है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पंकी आनंद ने कहा कि याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन को साबित करने में सक्षम नहीं हो पाया है। बता दें कि अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष सभी को समानता की गारंटी देता है।


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