निकाह हलाला और बहुविवाह असंवैधानिक है या नहीं? तय करेगा संवैधानिक बेंच

नई दिल्ली  निकाह हलाला और बहुविवाह असंवैधानिक है या नहीं, इस बात की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अगुआई वाली बेंच ने मामले को संवैधानिक बेंच को रेफर करने का फैसला किया है। साथ ही निकाह हलाला, बहुविवाह को असंवैधानिक घोषित करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरियत) ऐप्लिकेशन ऐक्ट 1937 की धारा-2 को असंवैधानिक घोषित किया जाए क्योंकि इसके तहत बहुविवाह और निकाल हलाला को मान्यता दी जाती है। तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित किए जाने के बाद निकाह हलाला और बहुविवाह के संवैधानिक पहलू को सुप्रीम कोर्ट परखेगा। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट पिछले साल 22 अगस्त को एक बार में तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित कर चुका है। 


चीफ जस्टिस के सामने दलील दी गई कि 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित करते हुए निकाह हलाला और बहुविवाह के मुद्दे को ओपन छोड़ा था। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुआई वाली बेंच ने कहा कि निकाह हलाला और बहुविवाह की संवैधानिकता को परखने के लिए पांच जजों की संवैधानिक बेंच का नए सिरे से गठन किया जाएगा। 


बीजेपी नेता सहित 4 की अर्जी पर सुनवाई 

सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय की ओर से अर्जी दाखिल की गई है। साथ ही दिल्ली की दो मुस्लिम महिलाओं की ओर से भी अर्जी दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय की ओर से अर्जी दाखिल कर भारत सरकार के लॉ मिनिस्ट्री और लॉ कमिशन को प्रतिवादी बनाया गया है। 


याचिकाकर्ता ने कहा है कि निकाह हलाला और बहु विवाह संविधान के अनुच्छेद-14 (समानता का अधिकार), 15 (कानून के सामने लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं) और अनुच्छेद-21 (जीवन के अधिकार) का उल्लंघन करता है। याचिकाकर्ता ने कहा कि पर्नसल लॉ पर कॉमन लॉ की वरीयता है और कॉमन लॉ पर संवैधानिक कानून की वरीयता है। याचिकाकर्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तीन तलाक धार्मिक गतिविधियों का हिस्सा नहीं है। 


दिल्ली की समीना बेगम की याचिका 

राजधानी दिल्ली में जसोला विहार की रहने वाली समीना बेगम की ओर से भी अर्जी दाखिल कर निकाह हलाला और बहु विवाह को चुनौती दी गई है। इनकी ओर से दाखिल अर्जी में कहा गया है कि मुस्लिम पर्नसल लॉ ऐप्लिकेशन ऐक्ट 1937 की धारा-2 निकाह हलाला और बहुविवाह को मान्यता देता है और यह संविधान के अनुच्छेद-14,15 और 21 का उल्लंघन करता है लिहाजा इसे असंवैधानिक और गैरकानूनी घोषित किया जाए। याचिका में कहा गया कि वह खुद विक्टिम हैं। समीना के पति ने शादी के बाद उन्हें प्रताड़ित किया और दो बच्चे होने के बाद लेटर के जरिए तलाक दे दिया। उन्होंने फिर दूसरी शादी की लेकिन दूसरे पति ने भी तलाक दे दिया। 


'निकाह हलाला पर रेप का केस दर्ज हो' 

समीना का कहना है कि निकाह हलाला और बहुविवाह असंवैधानिक है। उन्होंने कहा कि तीन तलाक असंवैधानिक हो चुका है लेकिन फिर भी जारी है। तीन तलाक देने वालों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस होना चाहिए। निकाह हलाला करने वालों के खिलाफ रेप का केस दर्ज होना चाहिए जबकि बहुविवाह करने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा-494 के तहत केस दर्ज हो। याचिकाकर्ता ने शरियत एक्ट की धारा-2 को असंवैधानिक घोषित करने की गुहार लगाई। साथ ही निकाह हलाला, बहुविवाह और तीन तलाक देनेवालों के खिलाफ आईपीसी की धाराओं के तहत केस दर्ज करने का प्रावधान करने की गुहार लगाई है। 

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