आधार पर आज आखिरी सुनवाई, रविशंकर बोले: आतंकी-भ्रष्टाचारियों की ढाल ना बने प्राइवेसी

नई दिल्ली  आधार कार्ड की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को ही कोई बड़ा फैसला सुना सकता है. गुरुवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि आज (गुरुवार) ही आखिरी सुनवाई है, आज आदेश सुरक्षित रख लिया जाएगा. 38 दिनों की लंबी सुनवाई के बाद संवैधानिक पीठ फैसला सुरक्षित कर सकती है, जिसका ऐलान बाद में किया जा सकता है.

इस बीच केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बड़ा बयान दिया है. एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि प्राइवेसी अधिकार है, प्राइवेसी जरूरी भी है. लेकिन प्राइवेसी भ्रष्टाचारियों और आतंकियों की ढाल नहीं बन सकती है. उन्होंने कहा कि आतंकवाद और सांप्रदायिकता के मुद्दों पर वैश्विक सर्वसम्मति होनी जरूरी है.

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में आधार कार्ड के ख‍िलाफ कई याचिकाएं दाख‍िल हैं. जिन पर सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच सुनवाई कर रही है. मोबाइल और बैंक खातों के अलावा पासपोर्ट को आधार से लिंक करने की डेडलाइन भी बढ़ा दी गई है.

अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जबतक मामले में कोई फैसला नहीं आ जाता है, तो आधार लिंक करने का ऑप्शन खुला रहना चाहिए. इसके अलावा सख्त रुख्त अपनाते हुए कोर्ट ने निर्देश दिया था कि सरकार आधार को अनिवार्य करने के लिए लोगों पर दबाव नहीं बना सकती है

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने मोबाइल नंबर से आधार कार्ड लिंक करने के मामले में नया आदेश जारी किया था. इसके मुताबिक अब आपको नया सिम कार्ड लेने के लिए सिर्फ आधार देने की अनिवार्यता नहीं रहेगी. इसका मतलब यह है कि अब आप आधार के अलावा अन्य दस्तावेज देकर भी नया सिम कार्ड ले सकते हैं.


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