गुड़गांव स्कूल ह्त्या मामले में किशोर के खिलाफ वयस्क की तरह मुकदमा चलेगा

गुड़गांव । गुड़गांव के एक निजी स्कूल में 7 वर्षीय बच्चे की ह्त्या के मामले में आरोपी नाबालिग के खिलाफ वयस्क की तरह की मुकदमा चलेगा। सेशंस कोर्ट ने 16 साल के नाबालिग आरोपी की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उसने अपने खिलाफ वयस्क की तरह केस चलाने के जूवेनाइल जस्टिस बोर्ड के फैसले को चुनौती दी थी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह कुंडू ने आरोपी छात्र के साथ-साथ इस मामले में दाखिल 2 अन्य याचिकाओं को भी खारिज कर दिया। इससे पहले कोर्ट ने सीबीआई को इस मामले में 4 जुलाई तक सप्लिमेंटरी चार्जशीट दाखिल करने का वक्त दिया था।
मारे गए 7 साल के छात्र के वकील सुशील टेकरिवाल ने दलील दी कि आरोपी को वयस्क मानने का फैसला पूरी तरह सही और वैधानिक है। वहीं, 16 साल के नाबालिग आरोपी के वकील ने जूवेनाइल जस्टिस बोर्ड के आदेश का यह कहते हुए विरोध किया कि यह नियमों के खिलाफ है। इससे पहले कोर्ट ने मीडिया को 16 साल के आरोपी के नाम का इस्तेमाल न करने को कहा था। कोर्ट ने कहा था कि मीडिया उसके लिए कोई काल्पनिक नाम रख सकता है।
बता दें कि जूवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने पिछले साल 20 दिसंबर को नाबालिग आरोपी के खिलाफ वयस्क की तरह केस चलाने और उसे गुड़गांव सेशंस कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में दावा किया है कि आरोपी ने पिछले साल 8 सितंबर को 7 साल के छात्र की इसलिए हत्या कर दी क्योंकि वह परीक्षा को टालना चाहता था।
