तूतीकरण पुलिस फायरिंग: मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से 6 जून तक मांगा जवाब

मद्रास। तूतीकरण में भीड़ पर पुलिस फायरिंग को मद्रास हाईकोर्ट ने बेहद गंभीरता से लिया है। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से 6 जून तक यह जबाव देने को कहा है कि आखिर वो कौन सी परिस्थिति तूतीकरण में पैदा हो गई थी जिसके चलके पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी।


गौरतलब है कि तूतीकरण में स्टरलाइट कॉपर प्लांट के विस्तार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर 22 मई को पुलिस ने फायरिंग की थी। इस घटना में 13 लोगों की जान चली गई, जिनमें दो महिलाएं भी शामिल थीं। प्रदर्शनकारी प्रदूषण के चलते स्टरलाइट प्लांट को बंद करने की मांग कर रहे थे।

 


इस घटना के एक दिन बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लेते हुए तमिलनाडु के चीफ सेक्रेटरी और पुलिस प्रमुख को नोटिस भेजकर दो हफ्ते के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ ही, तमिलनाडु सरकार ने वेदांता समूह के इस तूतीकुडी स्थिति कॉपर प्लांट को बंद करने का आदेश दिया है।

  

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक, कंपनी ने कहा कि उसे 28 मई 2018 को वह आदेश मिला है जिसमें तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (टीएनपीसीबी) से कंपनी के कॉपर प्लांट 1 को स्थाई तौर पर बंद करने का आदेश दे दिया।

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