केंद्र ने लागू किया प्रमोशन में आरक्षण, मंत्रालयों को निर्देश जारी

नई दिल्ली केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर केंद्र व राज्य सरकारों को प्रमोशन में आरक्षण लागू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार ने कहा है कि सर्वोच्च अदालत के फैसलों के अनुरूप प्रोन्नति की अनुमति मंत्रालयों व विभागों को दे दी है। राज्य सरकारों को भी सलाह दी गई है कि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मद्देनजर विभागों में लंबित प्रमोशन के लिए कदम उठाएं। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने केंद्र सरकार द्वारा जारी इस आदेश के पत्र को अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है।
गौरतलब है कि पांच जून को सरकारी विभागों में प्रमोशन के मसले पर सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया था कि सरकार कानूनी तरीके से प्रमोशन करने के लिए स्वतंत्र है। इस पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई गई है। हालांकि, अदालत ने इसे अपने अगले आदेश पर निर्भर बताया था।
सर्वोच्च अदालत ने दी थी राहत
कई न्यायिक फैसलों के चलते प्रमोशन में आरक्षण को लेकर रोक लग गई थी। शीर्ष अदालत ने आदेश दिया था कि प्रमोशन में आरक्षण को लेकर जितनी भी याचिकाएं और केंद्र सरकार की विशेष अनुमति याचिका लंबित हैं, उनका प्रमोशन नीति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये प्रमोशन में आरक्षण कैटेगरी के पदों पर आरक्षण, जनरल कैटेगरी वाले पदों पर जनरल, मेरिट वाले पदों पर मेरिट के आधार पर होते रहेंगे।
डीओपीटी ने निकाला नया आदेश
नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण को लेकर विभिन्न हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण कार्मिक विभाग ने 30 सितंबर 2016 को एक आदेश निकालकर सभी तरह की पदोन्नति पर रोक लगा दी थी, तब से प्रमोशन को लेकर परेशान कर्मचारी इधर से उधर भटक रहे हैं। अब कार्मिक विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कानूनी राय लेने के बाद नए निर्देश जारी किए हैं।
सुप्रीम कोर्ट का अगला आदेश
कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि प्रोन्नति के जो भी आदेश जारी किए जाएं उनमें इस बात का भी उल्लेख किया जाए कि प्रोन्नति सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश पर निर्भर करेगा। दरअसल, यह मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी चल रहा है जिस पर संविधान पीठ का फैसला आना है।
