दुष्कर्म के समय देश में ही नहीं था आरोपित

नई दिल्ली । दुष्कर्म कर हिडन कैमरे से अश्लील फोटो खींचने के आरोपित को कड़कड़डूमा कोर्ट ने जांच अधिकारी की रिपोर्ट पर जमानत दे दी। जर्मनी में नौकरी करने वाले इस आरोपित के खिलाफ महिला ने मयूर विहार थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। जांच अधिकारी ने रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि उस वर्ष आरोपित जर्मनी से भारत ही नहीं आया था, जिस वर्ष में वारदात होने का दावा किया गया है।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरुण सुखीजा ने तथ्यों को देखने के बाद जमानत दे दी। हालांकि आरोपित जर्मनी वापस नहीं जा पाएगा। उसका पासपोर्ट पुलिस के पास जमा है। कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वह आरोपित बगैर इजाजत के आरोपित का पासपोर्ट न छोड़ा जाए।गांधी नगर इलाके की महिला ने आठ फरवरी 2022 को मुकदमा दर्ज कराया था।उसमें उसने बताया था कि उसके दो बच्चे हैं। पति को तलाक देने की प्रक्रिया शुरू करने के बाद वह फेसबुक के जरिये दिसंबर 2016 में आरोपित के संपर्क में आई थी।
