उत्तराखंड हाईकोर्ट का आदेश, 24 घंटे के भीतर कचरा मुक्त हो शहर, नहीं तो होगी कार्रवाई

नैनीताल: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को देहरादून शहर खासतौर से स्कूलों और अस्पतालों के पास से 24 घंटे के अंदर कूड़ा हटाने के आदेश दिए. उत्तराखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने शहरभर में कूड़ा बिखरा होने की ओर ध्यान आकृष्ट करने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मामले में कड़ा रूख अपनाते हुए यह आदेश दिया. खंडपीठ ने देहरादून नगर निगम को सुबह और शाम दोनों समय कूड़ा हटाया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. आदेश में देहरादून के जिलाधिकारी को देहरादून नगर निगम के साथ मिलकर 24 घंटे के अंदर पूरे शहर खासतौर से विद्यालयों और अस्पतालों के पास से कूड़ा हटाना निश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं .

आदेश में कहा गया है कि अगर शहर की सड़कों, गलियों या अन्य भागों में कूडा दिखायी दिया तो देहरादून के जिलाधिकारी और देहरादून नगर निगम के आयुक्त को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जायेगा.
अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि अगर 48 घंटे के अंदर कूडा नहीं हटाया गया तो वह देहरादून नगर निगम के मुख्य नगर अधिकारी के खिलाफ उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम—1959 और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के तहत अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन न करने के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने से नहीं हिचकेगा.
 

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