ईडब्ल्यूएस बच्चों को अब 3 किलोमीटर के दायरे में मिलेगा एडमिशन

निजी स्कूलों में नर्सरी से पहली तक की कक्षाओं में अब ईडब्ल्यूएस, वंचित समूह ओर विशेष आवश्यकता श्रेणी के बच्चों को 3 किलोमीटर तक के दायरे में दाखिला मिल सकेगा। दिल्ली सरकार ने इन श्रेणियों के दाखिला मानदंड दूरी को एक किलोमीटर से बढ़ाकर तीन किलोमीटर कर दिया है। शिक्षा निदेशालय के अनुसार अब तक इन श्रेणी के बच्चे घर से एक किलोमीटर तक कि दूरी पर स्थित स्कूलों का ही चयन कर सकते थे। इससे एक से तीन किलोमीटर के भीतर रहने वाले बच्चों के दाखिले की संभावना कम हो जाती है। क्योंकि एक किलोमीटर दायरे वाले बच्चों से सीटें भर जाती हैं। शिक्षा निदेशक हिमांशु गुप्ता के अनुसार निजी गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों में ईडब्ल्यूएस, वंचित वर्ग और विशेष आवश्यकता श्रेणी वाले बच्चों को दाखिले के समान अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दूरी के मापदंड को एक किलोमीटर से बढ़ाकर 3 किलोमीटर किया गया है।

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