इंदौर के गणगौर घाट में पत्थरबाजी के मामले में भाजपा नेता सहित 11 को सजा
इंदौर । इंदौर में लगभग 15 साल पुराने गणगौर घाट पत्थरबाजी मामले में सत्र न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले में मामूली बदलाव करते हुए मूल फैसले को यथावत रखा है। न्यायालय ने भाजपा नेता जीतू कुशवाह सहित सभी 11 आरोपितों को मामले में दोषी माना है। विचारण न्यायालय ने इन सभी आरोपितों को 2011 में दो-दो वर्ष कारावास की सजा सुनाई थी। आरोपितों ने इसे सत्र न्यायालय में चुनौती दी थी। मंगलवार को सत्र न्यायालय ने जीतू कुशवाह की सजा को यथावत रखते हुए शेष आरोपितों को छह-छह माह की सजा सुनाई। फैसला सुनाने के बाद न्यायालय ने सभी आरोपितों को जेल भेजने के आदेश दिए थे, लेकिन कोविड जांच नहीं हो पाने की वजह से आरोपितों को छत्रीपुरा पुलिस थाने भेज दिया गया। बुधवार को जांच के बाद आरोपितों को जेल भेजा जाएगा। मामला 2007 का है। गणगौर घाट पर कुछ तत्वों द्वारा किए गए अतिक्रमण के खिलाफ हिंदूवादी संगठनों ने प्रदर्शन किया था। इस दौरान जीतू कुशवाह सहित अन्य आरोपितों ने पत्थरबाजी भी की थी। पुलिस ने इन सभी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया था।