मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस: SC की बिहार सरकार को फटकार, कहा- आप क्या कर रहे हैं?
नई दिल्ली, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बिहार सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि यह बिहार सरकार का फेलियर है कि वह एफआईआर में आईपीसी की धारा 377 और पॉस्को एक्ट जोड़ने के लिए 24 घंटे का समय लिया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब हमने पाया कि धारा 377 और पॉक्सो एक्ट के तहत भी मामला बना है लेकिन आपने एफआईआर ही दर्ज नहीं कि ऐसे में क्या सरकार के खिलाफ आदेश पारित करें।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप (बिहार सरकार) क्या कर रहे हैं? यह शर्मनाक है। अगर बच्चे के साथ कुकर्म हो रहा है और आप कहते है कि यह कुछ भी नहीं है? भला आप यह कैसे कर सकते हैं? यह अमानवीय है। हमें बताया गया कि मामला बड़ी गंभीरता से देखा जाएगा, यह गंभीरता है? हर बार जब मैं इस फाइल को पढ़ता हूं तो यह दुख होता है।
सीबीआई की तरफ से पेश हुए वकील को कोर्ट ने निर्देश दिया कि वह 17 में से नौ आश्रय घरों में यौन उत्पीड़न मामले की जांच कर रहा है उनके नाम टीआईएसएस रिपोर्ट में दे।