सवर्ण आरक्षण: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस, रोक लगाने से किया इंकार

सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (General 10% Reservation) के लिए नौकरियों और शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण देने वाले संविधान संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र को नोटिस (Notice) जारी किया है। 
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 10 फीसदी आरक्षण को देशभर में लागू करने पर रोक से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच ने कहा कि हम इस मुद्दे की पड़ताल करेंगे।

बता दें कि सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास हो चुका है। इसके अलावा राष्ट्रपति से भी बिल पर मुहर लग चुकी है। लोकसभा में 323 सांसदों ने बिल का समर्थन किया था। वहीं, तीन सांसदों ने बिल का विरोध किया था। इसके अलावा राज्यसभा में बिल के समर्थन में 165 मत पड़े और विरोध में सात वोट पड़े।
 

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