जिला प्रमुख को हाईकोर्ट से मिली राहत, निलंबन पर लगाई रोक

चुरू । जिला प्रमुख हरलाल सहारण को निलंबन के मामले में हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने सोमवार को जिला प्रमुख को राहत देते हुए उनके निलंबन पर रोक लगा दी है। जिला प्रमुख को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर चुनाव लडऩे के मामले में पिछले दिनों चूरू पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद में जिला प्रमुख को निलंबित कर दिया गया था। निलंबन के मामले में सोमवार को सुनवाई के बाद जस्टिस दिनेश मेहता की कोर्ट ने जिला प्रमुख को यह राहत दी। राज्य सरकार ने हाल ही में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरलाल सहारण को जिला प्रमुख के पद एवं जिला परिषद की सदस्यता से तुरंत प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए थे।
हरलाल सहारण को 19 मई को चूरू कोतवाली पुलिस ने जयपुर के जालुपूरा क्षेत्र से गिरफ्तार किया था। इसके बाद 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक अभिरक्षा में रहने के कारण इस कृत्य के अपकीर्तिकर आचरण की श्रेणी में आने पर राज्य सरकार ने उनके निलंबन के आदेश जारी किए थे। उल्लेखनीय है कि सहारण की गिरफ्तारी के विरोधी में चूरू में बीजेपी ने लामबंद होकर धरना-प्रदर्शन भी किया था। वहीं एक दिन चूरू बंद भी रखा गया था।
