दहेज हत्या में पति को 12 हजार का अर्थदंड व 10 साल सजा 

अलीगढ़ ।  एडीजे-5 संजय सिंह प्रथम की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में अभियुक्त पति को 10 साल की सजा सुनाई है।एडीजीसी महाराज सिंह के मुताबिक वादी सलीम पुत्र अत्ते खां निवासी भुजपुरा ने थाना अकराबाद में तहरीर दी थी।कहा था कि उन्होंने अपनी बेटी शबनम का निकाह 28 नवंबर 2014 को उस्मान पुत्र गुलाम खां निवासी कौड़ियागंज के साथ किया था।ससुरालीजन दहेज से संतुष्ट नहीं थे।मांग पूरी न होने पर उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया।30 अक्टूबर को पुन: शबनम को ले गए। पांच नवंबर 2015 की रात उन्हें सूचना मिली कि ससुराल वाले उनकी बेटी के साथ मारपीट कर रहे हैं।जब वह वहां पहुंचे तो बेटी जली हुई हालत में मिली।उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया।बेटी ने बताया था कि ससुराल वालों ने पहले उसके साथ मारपीट की,इसके बाद मिट्टी का तेल डाल दिया और पति ने आग लगा दी।बाद में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।कोर्ट ने गवाह व सबूत के आधार पर पति उस्मान को दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्त पर 12 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। 

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