जर्मन कोर्ट का फैसला-पगड़ीधारी सिखों को पहनना होगा हेलमेट

चंडीगढ़. जर्मनी के लाइपजिग शहर में स्थित सर्वोच्च प्रशासनिक अदालत ने 4 जुलाई को सिख वाहन चालकों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा है कि दोपहिया वाहन चलाने वाले पगड़ीधारी सिखों को हेलमेट लगाना जरूरी होगा। 2013 में एक सिख को बिना हेलमेट पगड़ी पहनकर मोटरसाइकिल चलाने की अनुमति देने से मना कर दिया था।
इस फैसले को प्रशासनिक मामलों की उच्चतम अदालत में चुनौती दी गई थी। अदालत ने कहा कि हेलमेट पहनना चालक की नहीं दूसरों की सुरक्षा के लिए भी है। अपीलकर्ता ने कहा था कि हेलमेट पहनने से उसकी धार्मिक स्वतंत्रता का हनन होता है। जज ने कहा कि उसे धार्मिक स्वतंत्रता में कटौती स्वीकार करनी होगी क्योंकि यह दूसरों के अधिकारों के हक में है।
इन देशों में छूट :
भारत, पाकिस्तान, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में पगड़ीधारी सिखों को दोपहिया चलाते समय हेलमेट पहनने से छूट दी गई है।
