बिलासपुर उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला, मैक्स लाइफ को 1 करोड़ हर्जाना

CG News : बिलासपुर से एक अहम और उपभोक्ता हित में बड़ा फैसला सामने आया है। बिलासपुर उपभोक्ता आयोग ने कोविड से हुई मौत के मामले में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को एक करोड़ रुपये से अधिक का हर्जाना देने का आदेश दिया है। यह फैसला बीमा कंपनियों की मनमानी पर सख्त संदेश के तौर पर देखा जा रहा है।
उपभोक्ता आयोग ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को बीमाधारक के परिजनों को 1 करोड़ रुपये की बीमा राशि 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ अदा करनी होगी। इसके अलावा मानसिक पीड़ा और वाद व्यय के रूप में 2 लाख रुपये अतिरिक्त देने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस मामले की सुनवाई आयोग के अध्यक्ष आनंद कुमार सिंघल तथा सदस्य पूर्णिमा सिंह और आलोक कुमार पाण्डेय की पीठ में हुई।
मामले की पृष्ठभूमि की बात करें तो बिलासपुर निवासी कौशल प्रसाद कौशिक ने अपनी पत्नी शैल कौशिक के नाम पर मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से प्लैटिनम वेल्थ प्लान लिया था। बीमा पॉलिसी जारी करने से पहले कंपनी द्वारा सभी आवश्यक मेडिकल जांच कराई गई थी, जिसमें शैल कौशिक को स्वस्थ पाया गया था।
सितंबर 2020 में शैल कौशिक कोविड-19 से संक्रमित हो गईं और इलाज के दौरान 11 अक्टूबर 2020 को उनका निधन हो गया। इसके बाद पति ने बीमा क्लेम के लिए आवेदन किया, लेकिन बीमा कंपनी ने यह कहते हुए दावा खारिज कर दिया कि महिला पहले से गंभीर बीमारी से पीड़ित थी।
आयोग ने बीमा कंपनी की इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया। आयोग ने कहा कि बीमा से पहले की गई मेडिकल जांच में महिला पूरी तरह स्वस्थ पाई गई थी, इसलिए क्लेम अस्वीकार करना अनुचित है। CG News के अनुसार यह फैसला उपभोक्ताओं के अधिकारों की मजबूती और बीमा कंपनियों की जवाबदेही तय करने की दिशा में एक मिसाल माना जा रहा है।
