दिव्यांगों को मिलेगा बिजनेस के लिए लोन, नौकरियों में बढ़ा आरक्षण

जयपुर: विशेष योग्यजनों के रोजगार को लेकर लगाए गए सवाल पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने सदन में बुधवार को जवाब दिया.इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में दिव्यांगजनों को अब 60 प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियों के लिए ऋण प्रदान किया जा रहा है. इसके साथ ही सरकारी नौकरियों में उनका आरक्षण 3 प्रतिशत से बढ़ाकर जनवरी 2019 से 4 प्रतिशत कर दिया गया है.
60 गतिविधियों के लिए मिलेगा लोन
मेघवाल ने प्रश्नकाल के दौरान बताया कि पहले दिव्यांगजन को 23 प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियों के लिए ऋण प्रदान करने का प्रावधान था, लेकिन अब इन गतिविधियों की संख्या को 60 कर दिया गया है. प्रश्न पर हस्तक्षेप करते हुए विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि अधिकार अधिनियम 2016 के नियम 2018 में बने और 2019 जनवरी में इसमें संशोधन किया गया. वर्ष 2016 से 2019 तक योजना में दिव्यांगजन को लाभ नहीं मिल सका है.
जानिए दिव्यांगजनों के लिए लागू योजनाएं
राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के अतर्गत राज्य के ऎसे विशेष योग्यजन जो स्वयं का रोजगार प्रारम्भ करना चाहते हैं, को 5 लाख रुपये तक की ऋण राशि उपलब्ध करवाई जा रही है. साथ ही अधिकतम राशि 50,000 रुपये या ऋण का 50 प्रतिशत, दोनों में जो भी कम हो, अनुदान के रूप में स्वीकृत किया जा रहा है.
