हाईकोर्ट ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निकट जमीन संपादन पर लगाई रोक

अहमदाबाद | गुजरात हाईकोर्ट ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निकटवर्ती गांवों की जमीन संपादन करने पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार और सरदार सरोवर निगम को नोटिस जारी की है| हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 1 अगस्त को होगी|
गुजरात सरकार विश्व की सबसे ऊंची सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास के गांवों की जमीन संपादन कर पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहती है| लेकिन हाईकोर्ट के आदेश से उसके प्रयासों को फिलहाल झटका लगा है| दरअसल पर्यावरण कार्यकर्ता महेश पंड्या ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निकट जमीन संपादन के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी| जिसमें महेश पंड्या ने आरोप लगाया था कि सरकार और सरदार सरोवर निगम जमीन संपादन अधिनियम के तहत उचित प्रक्रिया का अनुसरण किए बगैर पर्यटन क्षेत्र की आड़ में आदिवासियों को वहां से हटाना चाहते हैं| याचिका में दावा किया गया है कि जब सरदार सरोवर बांध का निर्माण हो रहा था, तब 1960 में इस जमीन का सरकार ने संपादन किया था, लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं किया गया| पिछले 58 सालों से ये जमीन आदिवासियों के पास है और अब सरकार उनसे वापस नहीं ले सकती| फिलहाल हाईकोर्ट ने जमीन संपादन पर रोक लगाते हुए सरकार और सरदार सरोवर निगम को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई 1 अगस्त को मुकर्रर की है|
