गुजरात में 50 माइक्रोन से कम की पॉलीथिन पर लगा प्रतिबंध

अहमदाबाद | गुजरात सरकार ने 50 माइक्रोन से कम की पॉलीथिन पर प्रतिबंध लगा दिया है| अब राज्य में रिसाइकल की जा सके, ऐसे प्लास्टिक का ही उपयोग किया जा सकेगा| गुजरात के शहरी विकास विभाग ने राज्य की सभी महानगर पालिका और नगर पालिकाओं को प्लास्टिक के बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है| अब राज्य में कहीं भी 50 माइक्रोन से कम की प्लास्टिक थैलियों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा| शहरी विकास विभाग के आदेश का राज्य की महानगर पालिका और नगर पालिकाओं को पालन कराना अनिवार्य है| जिसके लिए पालिकाएं जुर्माने का प्रावधान भी कर सकती हैं| सरकार के अन्य फैसले में खुले में प्लास्टिक फैंकने और जलाने पर भी प्रतिबंध लगा दी गई है| प्लास्टिक वेस्ट एकत्र करने के कलेक्शन सेंटर शुरू करने की जिम्मेदारी उत्पादक और ब्रांड ऑनर्स की होगी| गौरतलब है कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लाल किले से संबोधित करते हुए देश को प्लास्टिक मुक्त बनाने का आह्वान किया था| पीएम मोदी के भारत को प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में राज्य सरकार हरकत में आ गई है|
