नासिक ट्रस्ट विवाद में बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला, ट्रस्टियों की सूची हटाने का आदेश निरस्त

मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में टिप्पणी करते हुए कहा है कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर के तत्कालीन विशेष अधिकारी ने उनके नाम का अनुचित इस्तेमाल किया था। उक्त अधिकारी ने नासिक के एक धार्मिक ट्रस्ट के लिए चुने गए ट्रस्टियों की सूची को हटाने का निर्देश दिया था।

हाई कोर्ट ने रद्द किया पिछला आदेश

हाई कोर्ट ने इस प्रशासनिक गड़बड़ी पर कड़ा रुख अपनाते हुए 14 मार्च को जारी किए गए उस आदेश को पूरी तरह रद्द कर दिया है। अदालत के इस फैसले से नासिक धार्मिक ट्रस्ट के ट्रस्टी चुनाव से जुड़े विवाद में नया मोड़ आ गया है।

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