सगे भाई की कुल्हाड़ी से हत्या करने वाले को कोर्ट ने सुनाई सजा

बाड़मेर। खाना नहीं बनाने के मामूली विवाद को लेकर सगे भाई की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या करने के मामले में अदालत ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बाड़मेर की अपर जिला एवं सेशन न्यायालय संख्या-2 की न्यायाधीश मीनाक्षी मीणा ने अभियुक्त रेवंताराम को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 (1) के तहत दोषी करार दिया। अदालत ने अभियुक्त पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, जिसे अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

17 गवाहों और 32 दस्तावेजों के आधार पर सजा

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 23 अगस्त 2024 को परिवादी गुसाईराम ने नागाणा पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि आरोपी रेवंताराम ने अपने ही सगे भाई भोमाराम पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर उसकी हत्या कर दी और शव को घर के बाथरूम में छिपा दिया। दोनों भाई अविवाहित थे और साथ ही रहते थे। अनुसंधान पूरा होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 17 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए और 32 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिनके आधार पर अदालत ने फैसला सुनाया।

धोरीमन्ना में खेत में सो रहे बुजुर्ग की लाठी से पीट-पीटकर हत्या

बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना थाना क्षेत्र के कन्हैया नगर कोजा में एक अन्य दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां खेत स्थित कुएं पर सो रहे दो व्यक्तियों पर एक आरोपी ने लाठी से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हमले में 61 वर्षीय हरिराम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 40 वर्षीय पदमाराम गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल ने किसी तरह मौके से भागकर अपनी जान बचाई।

ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंपा

वारदात के बाद आसपास इधर-उधर भाग रहे आरोपी किशनाराम को स्थानीय ग्रामीणों ने घेराबंदी कर पकड़ लिया और पुलिस के पहुंचने तक उसे बंधक बनाकर रखा। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को हिरासत में ले लिया और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद मृतक का शव परिजनों को सौंप दिया है। मामले में सामने आए कथित कबूलनामे वाले वीडियो की प्रामाणिकता और घटना के कारणों की जांच की जा रही है।

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