शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले हो जाएं सावधान, यूपी में आज से बदल गया है ट्रैफिक नियम

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने केंद्रीय मोटरयान संशोधन अधिनियम 2019 को 1 सितंबर यानी रविवार से लागू कर दिया है. इस मामले में परिवहन विभाग ने 28 अगस्त को अधिसूचना भी जारी कर दी है. नए नियमों के मुताबिक, ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने पर वाहन चलाने वाले को अब पहले से कई गुना ज्यादा जुर्माना देगा देना होगा. अगर कोई नाबालिग वाहन चलाते समय पकड़ा गया तो 25 हजार रुपए का जुर्माना और गाड़ी मालिक को तीन साल तक की सजा होगी. साथ ही उस वाहन का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा.

बिना हेलमेट पर 10 हजार का जुर्माना

पहले नाबालिग के वाहन चलाने पर कोई जुर्माना नहीं था. इसी तरह से बिना हेलमेट लगाए चलाने पर 1000 के बजाय 10,000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा. साथ ही तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित भी कर दिया जाएगा. इसी क्रम से इमरजेंसी वाहन को रास्ता न देने पर भी अब तक कोई जुर्माना नहीं था, लेकिन ऐसे वाहन को रास्ता न देने पर अब 10 हजार रुपए का जुर्माना भरना होगा.

मोबाइल पर बातचीत पर 5 हजार का जुर्माना

परिवहन विभाग के मुताबिक, ज्यादा जुर्माना न होने की वजह से लोग ट्रैफिक नियमों का पालन पूरी सजगता से नहीं करते हैं, लेकिन अब फाइन ज्यादा होने से लोग ट्रैफिक नियम तोड़ने से पहले डरेंगे. इसने संशोधन में कई प्रावधान किए गए हैं जैसे ड्राइविंग के समय मोबाइल पर बातचीत करने पर 1000 से बढ़ाकर जुर्माना 5,000 रुपए कर दिया गया है.

शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10 हजार का जुर्माना
ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर 500 की वजह 5000 रूपये देने होंगे. बगैर परमिट के ड्राइविंग करने पर 5000 की जगह 10,000 रुपए देने होंगे. वहीं, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 2000 की जगह अब 10 हजार रुपए का भुगतान करना होगा. इसी तरीके से बाइक को स्टाइलिश बनाने के लिए साइलेंसर लगाने और हैंडल बदलने पर 5000 रुपए का जुर्माना देना होगा. रैश ड्राइविंग करने पर 15 हजार का जुर्माना होगा. स्टंट करने पर 10000 रुपए वसूले जाएंगे.
 

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