फिर बढ़ी ITR फाइलिंग की तारीख, ऑडिट रिपोर्ट के साथ 31 अक्टूबर तक कर सकेंगे फाइल

नई दिल्ली : सीबीडीटी (CBDT) की तरफ से टैक्स पेयर्स को राहत दी गई है. इनकम टैक्स विभाग (IT) ने ऐसे ITR फाइल करने की तारीख बढ़ा दी है, जिनके केस में ऑडिट की आवश्यकता होती है. अब ऐसे टैक्स पेयर 30 सितंबर की बजाय 31 अक्टूबर तक ITR फाइल कर सकते हैं. सीबीडीटी की तरफ से तारीख एक महीने बढ़ा दी गई है. इनकम टैक्स विभाग की तरफ से ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी गई है.
अंतिम तिथि बढ़कर 31 अक्टूबर हुई
CBDT के बयान के अनुसार देशभर से टैक्सपेयर्स की यह डिमांड आ रही थी कि ITR और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की अंतिम तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी जाए. क्योंकि ऐसे टैक्स केस में ऑडिट की जरूरत पड़ती है. CBDT के अनुसार ऐसे टैक्स पेयर्स के दायरे में लोग भी आते हैं जो किसी फर्म में वर्किंग पार्टनर होते हैं.
कौन देता है ITR के साथ ऑडिट रिपोर्ट
ऐसे ITR उन फर्मों को भरने पड़ते हैं जो IT एक्ट की धारा 44AB के तहत आती हैं. इनमें कंपनियां, पार्टनरशिप फर्म, प्रॉपराइटरशिप कवर होती है. इनके अकाउंट का ऑडिट होता है और फिर CA उसकी रिपोर्ट IT विभाग को भेजते हैं.
कौन है CBDT
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) भारत सरकार का वह बोर्ड है जो IT विभाग के लिए पॉलिसी तैयार करता है. आपको बता दें कि सैलरी क्लास के लिए ITR भरने की आखिरी तारीख 31 अगस्त थी.
