उच्च न्यायालय ने नियुक्ति तिथि 2007 से वेतन देने का दिया निर्देश

 प्रयागराज ,इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नेशनल इंटर कॉलेज मौदहा हमीरपुर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियुक्ति तिथि से वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने संयुक्त शिक्षा निदेशक झांसी को दो माह में याचियों का वेतन भुगतान सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। 
यह आदेश न्यायमूर्ति अशोक कुमार ने लाल सिंह व रवि प्रताप वर्मा की याचिका पर अधिवक्ता बीके सिंह रघुवंशी व अरविंद सिंह सुनकर दिया है। निदेशक ने नियुक्ति पत्र निर्गत तिथि 15 नवम्बर 2008 से वेतन भुगतान का आदेश दिया है। याचियों ने सितंबर 2007 से नवंबर 2008 तक के बकाया वेतन भुगतान की मांग में याचिका दाखिल की थी। अधिवक्ता द्वय ने कोर्ट को बताया कि याचियों की नियुक्ति 29 सितम्बर 2007 को की गई और उन्होंने कार्य शुरू कर दिया। वेतन न देने पर याचिका दाखिल हुई। कोर्ट के आदेश पर संयुक्त शिक्षा निदेशक ने 15 नवंबर 2008 के आदेश से नियुक्ति वैध मानी और आदेश निर्गत तिथि से वेतन भुगतान का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा याचियों को नियुक्ति तिथि से वेतन पाने का अधिकार है। साथ ही संयुक्त शिक्षा निदेशक के आदेश को उपयुक्त नहीं माना।
 

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