पंजाब-हरियाणा और चंडीगढ़ में रात 8 से 10 बजे के बीच ही चला सकेंगे पटाखे
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में गुरुपर्व व दिवाली पर पटाखे चलाने के लिए रात 8 से 10 बजे का समय तय किया है। हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट गत वर्ष रात से 8 बजे 10 बजे के बीच ही पटाखे और आतिशबाजी चलाने का समय निर्धारित कर चुका है लिहाजा इस वर्ष भी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत दिवाली के दिन पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में इन्हीं दो घंटों के बीच पटाखे चलाने की इजाजत होगी।
2017 में बढ़ते ध्वनि और वायु प्रदूषण के चलते हाईकोर्ट ने संज्ञान लेकर मामले पर सुनवाई आरंभ की थी। गत वर्ष हाईकोर्ट ने शाम साढ़े 6 से रात साढ़े 9 बजे के बीच तीन घंटे के लिए पटाखे चलाने की इजाजत दी थी। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली की रात 8 से 10 बजे के बीच ही पटाखे चलाने के आदेश जारी कर दिए थे।
मंगलवार को हाईकोर्ट ने कहा कि गत वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने जो समय तय किया था, उसी समय के बीच ही इस वर्ष दिवाली की रात पटाखे चलाने की इजाजत होगी। दिवाली से पहले और उसके बाद पटाखे चलाने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। आदेशों को लागू कराने की जिम्मेदारी पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के संबंधित डीसी, एसएसपी/एसपी को सौंपी गई है।
यह अधिकारी तय करेंगे कि हाईकोर्ट के इन आदेशों का उल्लंघन न हो पाए। गत वर्ष भी हाईकोर्ट ने आदेश दिए थे कि कोई भी व्यक्ति दिवाली से पहले और बाद में पटाखे न चलाए और सिर्फ दिवाली की रात 8 से 10 बजे के बीच ही पटाखे चलाए जाएं। यह सुनिश्चित करना स्थानीय प्रशासन का काम होगा।
वर्ष 2017 में हाईकोर्ट ने वर्ष 2016 में जारी टेंपरेरी लाइसेंस की तुलना में सिर्फ 20 प्रतिशत लाइसेंस जारी करने के आदेश दिए थे। उतने ही लाइसेंस इस वर्ष भी पटाखे बेचने के लिए जारी करने के आदेश हाईकोर्ट ने दिए हैं। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को पटाखे बेचने के परमानेंट लाइसेंस तय कानून के तहत दिए जाने के आदेश दे दिए हैं।