जयपुर में शराब की 21 दुकानदारों ने कानून का बनाया मजाक

जयपुर। राजधानी जयपुर में निर्धारित समय रात्रि आठ बजे के बाद भी खुली रहने वाली शराब की दुकानों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। बताया गया ‎कि इसके तहत दो ‎दिन पहले 21 दुकानें निर्धारित समय के बाद भी खुली मिली थी। हालां‎कि इनके खिलाफ लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन के आधार पर कार्यवाही की जा रही है। इस दौरान जिला कलक्टर जगरूप सिंह यादव ने बताया ‎कि ये दुकानें जिन आबकारी निरीक्षकों के क्षेत्राधिकार में आती हैं उन सभी के खिलाफ 17 सीसी की कार्यवाही की जाएगी। साथ ही यादव ने बताया कि आबकारी नियमों के अनुसार शराब की दुकानें हर हाल में आठ बजे बंद हो जानी चाहिए। इस अवधि के बाद भी दुकानें खुली रहने और इनसे चोरी-छिपे शराब बिक्री को लेकर आम नागरिकों एवं वर्गों की शिकायतें मिल रही थीं। इसके साथ ही ऊंचे दामों पर शराब बिक्री किए जाने की भी सूचना मिली थी। इसलिए जिले के सभी अतिरिक्त जिला मजिस्टे्रट, उपखण्ड मजिस्टे्रट, सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्टे्रट, तहसीलदारों एवं जिला रसद अधिकारियों को निर्देर्शित कर अभियान चलाया गया था। इसमें 21 दुकानें 8 बजे बाद खुली मिलीं। इस दौरान किसी दुकान में शटर डाउन कर शराब की बिक्री की जा रही थी, तो कहीं पड़ोस की दुकानों से, तो कहीं दुकान के पीछे से दीवार में छेद कर शराब बिक्री की जा रही थी। इसके अलावा यादव ने बताया कि जिन आबकारी निरीक्षकों ने इन शराब दुकानों के आठ बजे बंद हो जाने के उनके दायित्व को सुनिश्चत नहीं किया है। उनके खिलाफ 17 सीसी की कार्यवाही एवं दुकान के लाइसेंस प्राप्त करने वाली फर्म पर लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन के लिए सुसंगत नियम के अन्तर्गत कार्यवाही के लिए आबकारी विभाग को पत्र लिखा जा रहा है।

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