बिना हैलमेट और शराब पीकर गाड़ी चलाना पड़ेगा महंगा
नई दिल्लीः सरकार ने यातायात नियमों को और कड़ा कर दिया है। बिना हैलमेट, शराब पीकर गाड़ी चलाना या फिर ओवरस्पीडिंग में लगने वाले जुर्माने में भारी बढ़ौतरी की है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माने के प्रावधान वाले मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक को संसद के आगामी बजट सत्र में पेश करने के पूरे प्रयास किए जाएंगे।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि जैसे ही संयुक्त संसदीय समिति से यह विधेयक प्राप्त होगा, सरकार इसे संसद में पेश करने का प्रयास करेगी। मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2016 में यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर कड़े जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
इन पर लगेगा जुर्माना
– शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपए
– हिट-एण्ड-रन मामले में 2 लाख रुपए तक का मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है।
– सड़क दुर्घटना में मौत होने की स्थिति में इस विधेयक में 10 लाख रुपए तक मुआवजा देने का प्रावधान है।
– विधेयक में तेज गति से गाड़ी चलाने पर 1,000 से 4,000 रुपए तक का जुर्माना रखा गया है।
– बिना बीमा के गाड़ी चलाने के मामले में 2,000 रुपए का जुर्माना और 3 माह की सजा का प्रावधान है।
– हैलमेट पहने बिना दोपहिया चलाने पर 2,000 रुपए और 3 माह के लिए लाइसेंस निरस्त करने का प्रावधान किया गया है।
– किशोर अथवा नाबालिग द्वारा वाहन चलाते हुए कोई अपराध होने पर अभिभावक को भी शामिल करने का इसमें प्रावधान किया गया है। ऐसी स्थिति में वाहन का पंजीकरण भी निरस्त किया जा सकता है।