प्लाटून कमांडर एवं सुपरवायजर की मौत पर 82 लाख का मुआवजा
भोपाल । अदालत ने सड़क एक्सीडेंट सुपरवायजर में प्लाटून कमांडर एवं सुपरवायजर की मौत के मामले में मृतकों के परिजनों को 82 लाख रुपए की मुआवजा राशि अदा किए जाने के आदेश कार मालिक, कार चालक और न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कंपनी को दिए हैं। मृतकों के परिजनों की ओर से अधिवक्ता अर्चना शर्मा और एचएल कुशवाह द्वारा दायर की गई याचिका की सुनवाई के बाद अपर जिला जज चन्द्रदेव शर्मा की अदालत ने यह आदेश दिए हैं। अधिवक्ता अर्चना शर्मा ने बताया कि 25 वीं बटालियन भोपाल में प्लाटून कमांडर सागर शर्मा और नगर निगम में उप स्वास्थ्य पर्यवेक्षक आकाश ताम्रकार 4 जून 2018 को अपने दोस्तों के साथ कार से सीहोर जा रहे थे। छोटी झागरिया रातीबढ़ में कार चालक ने तेजी और लापरवाही से कार चलाकर कार को पेड़ से टकरा दिया था। जिससे उनकी दर्दनाक मौत हो गई थी। अदालत ने प्लाटून कमांडर सागर शर्मा के परिजनों को 55 लाख 55 हजार रुपए की मुआवजा राशि एवं आकाश ताम्रकार के परिजनों को 27 लाख 57 हजार रुपए की मुआवजा राशि अदा किए जाने के आदेश कार मालिक, कार चालक और न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को मुआवजा का मामला दायर किया था।