प्रवासी मजदूरों का पंजीयन न होने पर सरकार ने जारी की नई हिदायत

भोपाल।प्रवासी मजदूरों का पंजीयन न होने पर राज्य सरकार को नई हिदायत संभाग एवं जिलों के अधिकारियों को जारी करना पड़ी है।हिदायत में कहा गया है कि प्रवासी श्रमिकों के मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना में पंजीयन हेतु आधार की केवायसी से शिथिलता प्रदान करते हुये पंजीयन किये जाने के निर्देशों के बावजूद वर्तमान तक उक्त पंजीयन कार्य में प्रगति परिलक्षित नहीं हो पा रही है। इसलिये पंजीयन पोर्टल पर स्टेप बाय स्टेप की जाने वाली प्रक्रिया का पालन करते हुये पंजीयन प्रक्रिया में वांछित प्रगति प्राप्त की जाये।
अनुग्रह राशि भी बिना आधार के दें :
राज्य शासन ने अपनी हिदायत में यह भी कहा है कि संबल योजना में दर्ज हितग्राहियों को अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि देने में भी आधार नंबर जरुरी नहीं है। यदि पोर्टल पर हितग्राही के संबंध में त्रुटिपूर्ण जानकारी दर्ज है तो सक्षम अधिकारी जोकि जिला कलेक्टर या उनके द्वारा नामांकित अपर कलेक्टर होते हैं, से नोटशीट पर स्वीकृति ली जाकर यह सुधार किया जा सकता है। परन्तु सुधार के लिये सक्षम अधिकारी की नोटशीट भी पोर्टल पर अपलोड की जाये।

 

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