गंभीर रूप से घायल महिला की समय पर इलाज न मिलने पर मौत

गंभीर रूप से घायल महिला की समय पर इलाज न मिलने पर मौत
उत्तराधिकारी को पच्चीस हज़ार रूपये दो माह में अदा करें
आयोग ने की अनुशंसा
मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने विदिशा जिले के लटेरी में गंभीर रूप से घायल एक महिला की समय पर इलाज न मिलने पर मौत हो जाने के मामले में मृतिका के पति को 25 हज़़ार रूपये क्षतिपूर्ति राशि दो माह में देने की अनुशंसा की है। राज्य शासन चाहे, तो इस क्षतिपूर्ति राशि की वसूली संबंधित डाॅक्टर से कर सकता है। अनुशंसा में आयोग ने यह भी कहा है कि राज्य शासन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लटेरी के स्वीकृत पांच चिकित्सकों के पदों को यथाशीघ्र भरने की कार्यवाही करे साथ ही इस संबंध में सभी स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए निर्देश भी जारी करे कि प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्र में डयूटी डाॅक्टर आवश्यक रूप से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए सदैव उपलब्ध रहे और ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाये कि इमरजेंसी में उनसे सम्पर्क कर उन्हें तत्काल स्वास्थ्य केन्द्र बुलवाया जा सके। उल्लेखनीय है कि मानव अधिकार आयोग द्वारा एक दैनिक समाचार पत्र में एक मई 2018 को प्रकाशित खबर से यह प्रकरण संज्ञान में लिया गया था।
