थाना निरीक्षक पीड़ित को दस हज़ार रूपये एक माह में अदा करें

थाना निरीक्षक पीड़ित को दस हज़ार रूपये एक माह में अदा करें
मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने टीकमगढ जिले में थाना प्रभारी द्वारा थाने में आये एक आवेदक से अभद्र व्यवहार कर उसे धमकी देने तथा उसकी शिकायत पर कार्यवाही न करने के मामले में थाना प्रभारी को पीड़ित को 10 हज़ार रूपये क्षतिपूर्ति राशि एक माह में देने की अनुशंसा की है। साथ ही राज्य शासन को संबंधित थाना प्रभारी के विरूद्ध विभागीय जांच प्रारंभ करने के भी निर्देश दिये हैं। आयोग ने पुलिस महानिरीक्षक, सागर को भी निर्देश दिया है कि यदि दोषी थाना निरीक्षक (वर्तमान में थाना प्रभारी, कोतवाली, जिला सागर के रूप में पदस्थ) नवल आर्य पीड़ित को 10,000 रूपये क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान एक माह के अन्दर नहीं करता है, तो उसके वेतन से यह क्षतिपूर्ति राशि का नियमानुसार कटौत्रा कर आवेदक को भुगतान किया जाये। आयोग ने इन अनुशंसाओं का पालन प्रतिवेदन दो माह में मांगा है। मामला कुछ यूं है कि आवेदक श्री प्रदीप अहिरवार ने आयोग को 15 मई 2018 को आयोग में शिकायत प्रस्तुत कर निरीक्षक नवल आर्य, थाना प्रभारी, थाना कोतवाली, जिला टीकमगढ़, जिसने आवेदक के साथ 28 मार्च 2018 को थाना कोतवाली, टीकमगढ़ के कक्ष में अभद्र व्यवहार किया व धमकी दी, जिससे आवेदक के मानव अधिकार, मौलिक व संवैधानिक अधिकारों का हनन हुआ। अतः संबंधित थाना प्रभारी के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाये। आयोग ने प्रकरण दर्ज कर मामले की स्वयं जांच कराने के उपरांत यह अनुशंसा की है।
