पम्मोमल रेलुमल नामक तेल कंपनी पर क्राइम ब्रांच और खाद्य विभाग ने की छापेमार कार्यवाही

भोपाल। थाना क्राइम ब्रांच भोपाल को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई की हनुमानगंज क्षेत्र में कैटिगराइज मार्केट कबाडखाना स्थित तेल कंपनी के द्वारा खाद्य व्यंजनो में उपयोग किये जाने वाले तेल कंपनी के द्वारा मिलावटखोरी कर अवमानक तेल का उपयोग किये जाने की सूचना प्राप्त हुई। उक्त सूचना को खाद्य विभाग को अवगत कराया गया। सूचना पर खाद्य विभाग एवं क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने मिलकर कबाडखाना क्षेत्र स्थित मेसर्स पम्मोमल रेलुमल नामक तेल कंपनी पर विभिन्न खाद्य पदार्थो में नियमित रूप से उपयोग में आने वाले 03 प्रकार के पैकिंग तेल व 03 प्रकार के कंटेनर मे ंरखे खुले तेल के कुल 06 नमूनों की सैम्पलिंग ली गई। उक्त तेल कंपनी की जानकारी कृमशः निम्न प्रकार हैः- 1. मेसर्स पम्मोमल रेलुमल तेल कंपनी :- इस कंपनी के मालिक विजय वाधवानी पिता पम्मोमल वाधवानी उम्र 41 साल निवासी 146 न्यू सिंद्धी कॉलोनी बैरसिया रोड भोपाल है। उक्त कंपनी करीब 05 साल से संचालित है। जिसमें आर.के. रिफाइंड ऑइल, आर.के. रिफाइंड पाम ऑइल, फिट लाइफ रिफाइंड ऑइल व तीन प्रकार के कंटेनर में रखे खुले तेल के 06 सेम्पल खाद्य सुरक्षा अधिकारी अरूणेश पटेल, भोजराज धाकड, श्रीमति अर्चना प्रभाकर व श्रीमति साधना सक्सेना के द्वारा सेम्पलिंग ली गई। उक्त कंपनी में प्रतिदिन 05 टन खाद्य तेल पाम आईल की पैकिंग की जाती है। जिसकी कीमत 05 लाख रूपये के करीब होती है। माह में करीब 150 टन माल की पैकिंग की जाती है। जिसका मासिक टर्नओवर करीब 1.5 करोड रूपये होता है। क्राइम ब्रांच और खाद्य विभाग के द्वारा खाद्य पदार्थो में मिलावटखोरी के संबंध में लगातार कार्यवाही की जा जाकर खाद्य एवं औषधी प्रसाधन विभाग के अधिकारी अरूणेश पटेल व भोजराज सिंह धाकड द्वारा 15 सेम्पल लिये गये थे।
मावा, पनीर व बर्फी के सेम्पलों के परीक्षण राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजे गये थे। जिसमें खाद्य विभाग द्वारा लिये गये सेम्पल अवमानक (ैनइ ैजंदकंतक) पाये जाने से खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा थाना क्राइम ब्रांच में मिलावटखोरो के खिलाफ अपराध क्रमांक 218/20 धारा 272, 273, 420 भादवि व 51, 52,26(2)(बी) खाद्य सुरक्षा अधियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करवाये गये। थाना छोला मंदिर में भी संयुक्त कार्यवाही के दौरान भेजे गये सेम्पल के अवमानक पाये जाने पर अपराध क्रमांक 03/21 धारा 269,272,273 भादवि का मिलावटखोरी के संबंध में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध करवाये गये जो विवेचनाधीन है।
खाद्य पदार्थो में मिलावटखोरी रोकने के लिये क्राइम ब्रांच एवं खाद्य विभाग द्वारा संयुक्त कार्यवाही की गई है। जो भविष्य में भी लगातार जारी रहेगी। आम जनता से अपील है कि उनके संज्ञान में यदि कही असुरक्षित/अस्वास्थकर खाद्य पदार्थों का निमार्ण हो रहा हो तो उसकी सूचना क्राइम ब्रांच थाना (0755-2443212) एवं खाद्य विभाग 0755-2665385 को देवे।
