डीजल जनरेटर लगाने की अनुमति अब लोक सेवा गारंटी के तहत दी जायेगी

भोपाल।प्रदेश में डीजल जनरेटर सेट लगाने की अनुमति अब लोक सेवा गारंटी कानून के तहत दी जायेगी। इस संबंध में राज्य सरकार ने नया प्रावधान कर दिया हे।
नये प्रावधान के तहत, अब सौ केवीए से अधिक एवं 500 केवीए तक की क्षमता वाले डीजी सेट की विद्युत स्थापना के रेखाचित्र का अनुमोदन कराने, निरीक्षण एवं चालू कराने की स्वीकृति हेतु ऊर्जा विभाग के विद्युत सुरक्षा कार्यपालन यंत्री या संभागीय निरीक्षक को लोक सेवा के तहत आवेदन देना होगा जिसका 7 दिन में निराकरण करना जरुरी होगा। जबकि 500 केवीए से लेकर 5 हजार केवीए तक के डीजी सेट हेतु विद्युत सुरक्षा के अधीक्षण यंत्री या उप मुख्य विद्युत निरीक्षक को तथा 5 हजार केवीए से अधिक क्षमता वाले डीजी सेट हेतु विद्युत सुरक्षा के मुख्य अभियंता या मुख्य विद्युत निरीक्षक को आवेदन करना होगा जिसका निराकरण सात कार्यदिवस में करना अनिवार्य होगा।
इधर एक अन्य नई सेवा नगरीय प्रशासन विभाग के अंतर्गत अधिसूचित की गई है। औद्योगिक प्रयोजन के लिये जल की उपलब्ध्ता या अनुपलब्धता का प्रमाण-पत्र अब नगर निगम क्षेत्र में उसके कार्यपालन यंत्री एवं नगर पालिका एवं नगर परिषद क्षेत्र में मुख्य नगरपालिका अधिकारी 15 कार्य दिवस में लोक सेवा गारंटी कानून के तहत प्रदान करेंगे। खनिज विभाग के अंतर्गत अब रेत को छोडक़र अन्य खनिजों के लिये खनिज व्यापारी लायसेंस जिला खनिज अधिकारी तीन कार्यदिवस में प्रदान करेंगे।
