सीएम सिटीजन केयर से मिलेंगे कानूनी बाध्यता वाले मूल निवासी प्रमाण-पत्र

भोपाल।प्रदेश में मूल निवासी प्रमाण-पत्र स्वप्रमाणित करने पर मान्य होते हैं, लेकिन जिन मामलों में कानूनी बाध्यता के कारण मूल निवासी प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी के माध्यम से बनाया जाना है, उन मामलों में आवेदक सीएम सिटीजन केयर के फोन नंबर 181 में कॉल लगवाकर यह नि:शुल्क  प्रमाण-पत्र ऑनलाईन बनवा सकेंगे। यह प्रमाण-पत्र बनवाने के लिये निर्धारित आठ शर्तों में से एक का पालन अनिवार्य होगा। ये आठ शर्तें हैं : एक, आवेदक मप्र में पैदा हुआ हो तथा मप्र में स्थित किसी भी शिक्षण संस्थान में निरन्तर कम से कम तीन वर्ष शिक्षा प्राप्त की हो (मूक बधिर, अंध तथा अशिक्षित के प्रकरण में शिक्षा का प्रावधान लागू नहीं होगा)। दो, आवेदक मप्र में कम से कम 15 वर्ष से निवासरत हो। तीन, आवेदक मप्र में पिछले 10 वर्षों से निरन्तर निवासरत हो और मप्र में अचल संपत्ति धारित करता हो/उद्योग/व्यवसाय करता हो। चार, आवेदक राज्य शासन अथवा शासन के अंतर्गत स्थापित संस्था/निगम/मंडल/आयोग का सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारी हो। परन्तु राज्य शासन या उसके निकाय के ऐसे कार्यालय जो मप्र की भौगोलिक सीमा के बाहर स्थित हैं, में नियोजित कर्मचारी को  उक्त पहले तीन मापदण्ड में से एक की पूर्ति करना आवश्यक होगा। पांच, आवेदक केंद्र शासन का मप्र की सीमा में 10 वर्ष से सेवारत शासकीय सेवक हो। छह, आवेदक अखिल भारतीय सेवाओं का मप्र को आवंटित अधिकारी हो। सात, आवेदक मप्र में संवैधानिक अथवा विधिक रुप से राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा नियुक्त हो। आठ, भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने मप्र में 5 वर्ष तक निवास किया हो या उसके परिजन मप्र में पहले से ही निवासरत हों।

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