अब केंद्र के मॉडल नियमों के अनुसार निजी सुरक्षा एजेन्सियों को काम करना होगा

भोपाल।प्रदेश की निजी सुरक्षा एजेन्सियों को अब केंद्र सरकार के नये मॉडल नियमों के अनुसार कार्य करना होगा। नये मॉडल नियमों के अनुसार, एक राज्य में सत्यापित सुरक्षा एजेन्सी का दूसरे राज्य में काम करने पर सत्यापन नहीं होगा। एजेन्सियों को इलेक्ट्रानिक या डिजिटल फार्मेट पर अनुमति दी जायेगी। एजेन्सी में नियुक्त सुरक्षाकर्मियों को निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण लेना होगा। प्रशिक्षण में पीआईपी सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, संस्थागत सुरक्षा, आग से बचाव, आपदा प्रबंधन, सुरक्षा कत्र्तव्य, विभिन्न दस्तावेजों की जांच, विस्फोटक जांच, एंटी सेबोटेज चेक, पैट्रोलिंग, चौकी ड्यूटी जैसे विषय होंगे। नये मॉडल नियमों के अनुसार, अब सुरक्षा गार्डों का इलेक्ट्रानिक डाटा रखना होगा जिससे उनके आपराधिक प्रकरणों का पता चल सके। इस डाटा को सीाीटीएनएस से जोड़ा जायेगा जोकि केंद्र सरकार का आपराधिक ट्रेनिंग नेटवर्क और तंत्र है। साथ ही सुरक्षा गार्डों को भारतीय दण्ड विधान का प्रारंभिक ज्ञान होना, पुलिस एवं सैन्य बलजों के रैंकों का ज्ञान, विभिन्न शस्त्रों की पहचान का ज्ञान आदि भी होना जरुरी होगा। सुरक्षा गार्डों को निर्धारित वर्दी भी पहनना भी जरुरी होगा। 
 

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