स्वास्थ्य विभाग में अभियोजन की मंजूरी के लिये विशेषज्ञ समिति का गठन किया

भोपाल।राज्य के स्वास्थ्य विभाग में आरोपी लोक सेवकों के विरुध्द अभियोजन की स्वीकृति के प्रकरण का परीक्षण करने विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया गया है। इस समिति में स्वास्थ्य संचालनालय के लीगल सेल, विज्ञप्त शाखा तथा शिकायत शाखा के उप संचालक एवं वित्त शाखा के लेखा अधिकारी को सदस्य बनलाया गया है। इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि विभाग, मंत्रालय, संभाग एवं जिला स्तर से स्वास्थ्य संचालनालय की शिकायत शाखा में प्राप्त अभियोजन के प्रकरणों में शासन को 45 दिवस की समय-सीमा के भीतर शासकीय सेवकों के विरुध्द विभागीय अभिमत प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रकरणों का सूक्ष्म परीक्षण कर उसे अभियोजन की स्वीकृति के योग्य है या नहीं, का प्रस्ताव प्रशासकीय विभाग के माध्यम से विधि तथा सामान्य प्रशासन विभाग को भेजना होता है। इसीलिये यह विशेषज्ञ समिति बनाई गई है।
 

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