रासुका लगाने के अधिकार तीन माह और बढ़ाये गये

भोपाल।राज्य सरकार ने प्रदेश के जिला कलेक्टरों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्यवाही करने के अधिकारों में तीन माह की और वृ़ध्दि कर दी है। यह अवधि गत 31 दिसम्बर 2020 को समाप्त हो गई थी जिसे अब बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि यह कानून वर्ष 1980 में बनाया गया था जिसके तहत जिला कलेक्टर साम्प्रदायिक मेल मिलाप को संकट में डालने वाले, और लोक सुरक्षा कर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लोगों पर कार्यवाही करने के लिये इस्तेमाल करते हैं और सीधे छह माह के लिये जेल भेज देते हैं।
