दिल्ली के स्कूलों को हाईकोर्ट का आदेश,

दिल्ली के स्कूलों को हाईकोर्ट का आदेश, दो दिन के अंदर बच्चों को देना होगा दाखिले का प्रमाणपत्र
दिल्ली के स्कूलों को हाईकोर्ट का आदेश, दो दिन के अंदर बच्चों को देना होगा दाखिले का प्रमाणपत्रदिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों के लिए आदेश जारी किए हैं.
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के सरकार को निर्देश दिया है कि वह सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों को एडमिशन के दो दिन के भीतर छात्रों को दाखिला प्रमाणपत्र देने का सर्कुलर जारी करे.
नई दिल्ली. राजधानी के सरकार और सहायता प्राप्त स्कूलों में दाखिले को लेकर आ रही शिकायतों पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम आदेश दिया है. हाईकोर्ट की ओर से कहा गया है कि स्कूलों को छात्रों को दाखिले का प्रमाण पत्र दो दिन के भीतर ही देना होगा. दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस नज्मी वजीरी ने अपने आदेश में दिल्ली सरकार को इस संबंध में सर्कुलर जारी करने का निर्देश दिया है.
हाईकोर्ट का यह आदेश एडवोकेट अशोक अग्रवाल के द्वारा छात्रा इल्मा खान की ओर से दायर की गई अवमानना याचिका पर आया है. जिसमें छात्रा ने बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से आदेश देने के बावजूद उसे दसवीं कक्षा में दोबारा दाखिला नहीं दिया गया.
एडवोकेट अग्रवाल ने बताया कि अभी तक छात्रों को स्कूलों की ओर से एडमिशन सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा जिससे छात्रों के पास दाखिले का कोई सबूत नहीं होता. अवमानना याचिका पर फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट की जस्टिस ने स्कूल प्रधानाचार्य को इल्मा को अतिरिक्त कक्षाएं देने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही के साथ ही कोर्ट ने यह अहम आदेश भी जारी किया है जिसमें सभी छात्रों को दाखिले का प्रमाणपत्र दो दिन के अंदर देना होगा.
